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हाईकोर्ट के आदेशों के बाद पंचायत चुनाव को लेकर स्टेट इलेक्शन कमीशन की अहम बैठक, आरक्षण रोस्टर और वोटर लिस्ट पर चर्चा


तीन मुख्य बिंदु

➤ पंचायत चुनाव से पहले आरक्षण रोस्टर और वोटर लिस्ट पर होगी चर्चा
➤ हाईकोर्ट को देनी है कम्प्लाइंस रिपोर्ट
➤ 30 अप्रैल से पहले चुनाव कराने के निर्देश


हिमाचल हाईकोर्ट के आदेशों के बाद पंचायत चुनाव को लेकर स्टेट इलेक्शन कमीशन आज एक उच्च स्तरीय बैठक करने जा रहा है। इस मीटिंग में मुख्य सचिव संजय गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व एवं आपदा प्रबंधन) केके पंत, प्रधान सचिव शहरी विकास देवेश कुमार और सचिव पंचायती राज सी. पालरासू को बुलाया गया है।

बैठक में आरक्षण रोस्टर लागू करने और वोटर लिस्ट तैयार करने को लेकर चर्चा होगी। इसकी कम्प्लाइंस रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंपनी है।

दरअसल, हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए 30 अप्रैल से पहले पंचायत चुनाव कराने के आदेश दिए हैं। जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर और जस्टिस रोमेश वर्मा की खंडपीठ ने सरकार और इलेक्शन कमीशन को आपसी समन्वय से चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं।

राज्य की 3577 पंचायतों में से 3548 पंचायतों की वोटर लिस्ट पहले ही तैयार की जा चुकी है। यदि किसी तरह का बदलाव जरूरी हुआ, तो उसे लेकर भी आज की बैठक में दिशा-निर्देश दिए जाएंगे।

इसी तरह, जिलों में डीसी द्वारा तैयार किया गया आरक्षण रोस्टर लगभग पूरा हो चुका है। इसे फाइनल करना है या कोई फेरबदल करना है, इस पर भी चर्चा होगी।

इन 3548 पंचायतों में कुल 55 लाख 19 हजार 709 मतदाता हैं।
➤ कांगड़ा में सबसे ज्यादा 13 लाख 17 हजार 390 वोटर
➤ लाहौल-स्पीति में सबसे कम 25 हजार 602 वोटर

इसमें 27 लाख 26 हजार 548 महिला और 27 लाख 93 हजार 161 पुरुष मतदाता शामिल हैं।
29 पंचायतों में अभी वोटर लिस्ट बननी बाकी है।

कोर्ट के आदेशों के अनुसार सरकार को 28 फरवरी तक आरक्षण रोस्टर लगाना होगा और इलेक्शन कमीशन को वोटर लिस्ट पूरी करनी होगी।

पहले कुछ डीसी द्वारा कमीशन के आदेशों की अनदेखी की गई थी, लेकिन अब हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद सभी को आदेश मानने होंगे।

प्रदेश की 3577 पंचायतों और 72 नगर निकायों में चुनाव प्रस्तावित हैं। अप्रैल के पहले सप्ताह में चुनाव का बिगुल बज सकता है।

मौजूदा पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल 30 जनवरी को खत्म हो रहा है। नए चुनाव होने तक पंचायतें बिना जनप्रतिनिधि के रहेंगी और वहां एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किए जाएंगे।